हाईकोर्ट के जस्टिस अग्रवाल का ने माना था , मंदिर तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद।


 हाईकोर्ट ने माना था मंदिर तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद  जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि हिन्दू मंदिर तोड़कर विवादित ढांचे का निर्माण किये जाने का हिन्दुओं का दावा विश्वास और भरोसे लायक है।...




माला दीक्षित, नई दिल्ली। अयोध्या राम जन्मभूमि मुकदमें में विवाद का एक मूल बिन्दु है कि क्या मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस सवाल पर हाईकोर्ट का बहुमत का फैसला था कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ था ।तीन में से दो जजों ने कहा था कि मंदिर तोड़कर उसी जगह बनी थी मस्जिद :- फैसला देने वाले तीन में से दो न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल और धर्मवीर शर्मा इसी मत के थे। दोनों न्यायाधीशों के इस निष्कर्ष का आधार एएसआइ रिपोर्ट थी। हालांकि तीसरे न्यायाधीश एसयू खान ने इससे इन्कार करते हुए साफ कहा था कि मस्जिद बनाने के लिए कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि मस्जिद का निर्माण लंबे समय से वहां पड़े मंदिर के भग्नावशेषों पर हुआ था और मस्जिद के निर्माण में उन अवशेषों की कुछ सामग्री का उपयोग हुआ था। ।      हिन्दू पक्षों की अपनी दलील :-हिन्दू पक्षों ने अपनी दलील के समर्थन में ऐतिहासिक साक्ष्य, धर्मशास्त्र, सरकारी गैजेटियर और विदेशी यात्रियों के वर्णन को आधार बनाया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआइ ने विवादित स्थल की खुदाई करके रिपोर्ट भी दे दी थी। हाईकोर्ट ने एएसआई से पता लगाने को कहा था कि क्या विवादित स्थल पर पहले कोई मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था।




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