मुम्बई के एक स्कूल में ७ साल की बच्ची का यौन शोषण , शरीर में क्रेयॉन और पेंसिल डालें गये ....


मुंबई के स्कूल में 7 साल की बच्ची का यौन शोषण, शरीर में क्रेयॉन और पेंसिल डाले गए
बच्ची ने अपनी मां को बताया कि आरोपी की तोंद निकली हुई है और वह उसे पहचान सकती है.
मुंबई का मलवानी इलाका. यहां एक स्कूल में सात साल की एक बच्ची का यौन शोषण हुआ. घटना 13 दिसंबर की है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने स्कूल के टॉयलेट में बच्ची को मॉलेस्ट किया.


एक पुलिस अधिकारी ने PTI को बताया,  'स्कूल से घर लौटने के बाद बच्ची ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी. वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गई. डॉक्टर ने बच्ची के शरीर में क्रेयॉन और पेंसिल डाले जाने की आशंका जताई है.'


इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची की दादी ने बताया कि स्कूल से लौटने के बाद उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई. डॉक्टर ने यौन शोषण की आशंका जताई, जिसके बाद परिवार ने स्कूल को इस बारे में जानकारी दी. बच्ची ने अपनी मां को बताया कि वो उस आरोपी को पहचान लेगी, उसने ये भी बताया कि आरोपी की तोंद निकली हुई है. हालांकि, पुलिस ने बताया कि एफआईआर में ऐसी कोई जानकारी नहीं लिखवाई गई है. पुलिस के मुताबिक बच्ची डरी हुई है और कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है.


पुलिस स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. FIR के मुताबिक, स्कूल के सेकंड फ्लोर के टॉयलेट में बच्ची का यौन शोषण किया गया.


मलवानी पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर जगदेव कलापड़ ने कहा, 'हमने दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक के फुटेज चेक किये. फुटेज में बच्ची अपनी दोस्त के साथ टॉयलेट के अंदर जाती नज़र आ रही है. लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध नज़र नहीं आ रहा है.'


शुरुआती जांच में सामने आया है कि स्कूल का लगभग पूरा स्टाफ मेल है. इस घटना में किसी सीनियर स्टूडेंट के इन्वॉल्व होने की संभावना भी कम है, क्योंकि बच्ची पहली क्लास में पढ़ती है और प्राइमरी के बच्चों की कक्षाएं शाम को अलग से लगती हैं.


घटना सामने आने के बाद नाराज़ पेरेंट्स स्कूल के बाहर इकट्ठे हो गए थे और प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट से मुलाकात की मांग कर रहे थे. सीपी डीएस स्वामी ने नाराज़ पेरेंट्स से अपील की कि पुलिस को केस की जांच करने दें और शांति बनाए रखें. उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगें मैनेजमेंट के सामने बाद में भी रख सकते हैं, फिलहाल केस का सॉल्व होना ज़रूरी है.


पुलिस ने IPC की धारा 376 (रेप) और पॉक्सो के सेक्शन 4 और 6 के तहत केस दर्ज किये हैं. फिलहाल स्कूल प्रबंधन की तरफ से इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है.


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सम्पर्क सूत्र कलाम द ग्रेट न्यूज़।


मीडिया प्रभारी जय यादव।