लखनऊ चिकित्सा विभाग जारी की अधिसूचना , बिना अनुमति के जानकारी लिए कोरोना को लेकर किसी भी औषध की जानकारी ना दें...

चिकित्सा अनुभाग  - 5 शासनादेश संख्या 548 / पांच  - 5 - 2020 दिनाक 14 मार्च 2020 उ. प्र. लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना मे वर्णित न. 6 के  अनुसार कोई भी व्यक्ति कॉरोना के सम्बन्ध में वचाव, औषधि आदि की जानकारी देने हेतु किसी मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक या
 सोशल मीडिया का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह व्यक्ति / संस्था / संगठन ऎसी सूचना देने के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ. प्र. से अनुमति प्राप्त न कर ले 
यदि बिना अनुमति के, कोरोना के सम्बन्ध में कोई जानकारी, बचाव
, चिकित्सा की अप्रमाणित सूचना दी जाती है तो उसका यह कृत्य " " उत्तर प्रदेश महामारी कोविड - 19  विनियमावली  - 2020 " 
के अधीन दण्डनीय अपराध माना जाएगा तथा उसके खिलाफ उ. प्र. सरकार द्वारा विधिक कार्यवाही की जायेगी।


     कलाम द ग्रेट से


रिपोर्ट-वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश दुबे


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