लॉकडाउन ग्रीन जोन में मिलेगी कुछ रियायतें , देश में 2 हफ्ते के लिए फिर बड़ा लॉकडाउन..


देश में 2 हफ्ते के लिए फिर बढ़ा लॉग डाउन ग्रीन जोन में मिलेंगे कुछ रियायतें ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ रियायतें दी जाएंगी वहीं रेड जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी हवाई रेल व सड़क यात्रा पूरे देश में प्रतिबंधित रहेंगे स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे मॉल धार्मिक स्थान भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर पूरे देश में प्रतिबंधित रहेगा कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश में जारी लॉक डाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है 4 मई को खुलने वाले लॉक डाउन को अब 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है अभी आलोक डाउन 17 मई तक जारी रहेगा मंत्रालय ने यह आदेश आपदा नियंत्रण कानून 2005 के तहत लिख लिया है ।


लॉक डाउन बढ़ाने के साथ ही गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ  रियायतें जाएंगी वहीं वही रेड जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी रेड जोन और कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहरी इलाकों में देशभर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा कुछ अतिरिक्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी इनमें साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा टैक्सी ऑनलाइन कैब सेवा जिले के अंदर और जिलों के बीच बसे नाई की दुकान स्पा और सैलून आदि सेवाएं शामिल है मंत्रालय ने अपने देश आदेश में कहा कि लोग डाउन की अवधि बढ़ाने के साथ ही नए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं इसके अनुसार ऑरेंज जोन में जिले के अंदर अंदर लोगों और वाहनों को और लोगों को अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए यात्रा करने की अनुमति होगी चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो लोग लोग को बैठने की अनुमति होगी ग्रीन जोन में देशभर में जारी कुछ प्रतिबंधित गति दियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है जिले के अंदर बसों के संचालन और बस डिपो के संचालन को अनुमति दी गई है हालांकि बसों में 50 फ़ीसदी यात्रियों को बैठने का निर्देश दिया जाएगा।


इन गतिविधियों पर पूरे देश में जारी रहेगा प्रतिबंध


इस दौरान हवाई यात्रा रेल यात्रा मेट्रो सड़क से अंतर राज्य परिवहन स्कूल कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान ट्रेनिंग कोचिंग संस्थान होटल व रेस्टोरेंट आदि भीड़ जमा करने वाली गतिविधियों जैसे सामाजिक राजनीति सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम धार्मिक स्थान आदि की सेवाएं पूरे देश में प्रतिबंधित रहेंगी हालांकि मंत्रालय द्वारा चयनित कार्यों के लिए वायु सड़क व रेल मार्ग द्वारा लोगों की यात्रा को अनुमति रहेगी।


             कलाम द ग्रेट न्यूज़।


      मीडिया प्रभारी जय यादव।


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