कलाम द ग्रेट न्यूज। ब्यूरो चीफ ज्ञान प्रकाश दूबे।
*प्रयागराज*
इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला।
प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को लेकर फैसला।
हाईकोर्ट ने कहा इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता।
कोर्ट ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ चल रही कार्रवाई रद्द की।
निचली कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई रद्द की।
पीड़िता ने कोर्ट में प्रेम-प्रसंग में रहने की बात कही थी।
मर्जी से बने शारीरिक संबंध को रेप नहीं कह सकते- कोर्ट।
संतकबीर नगर के जियाउल्ला के खिलाफ दर्ज हुआ था केस।
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