लिव - इन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसले।

 कलाम द ग्रेट न्यूज। पत्रकार यश प्रताप यादव।

प्रयागराज 

➡️लिव-इन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला।

➡️बालिग जोड़े के लिव-इन-रिलेशनशिप पर HC का फैसला।

➡️बालिग जोड़े को साथ रहने की है स्वतंत्रता- हाईकोर्ट।

➡️किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है-हाईकोर्ट।

➡️'माता-पिता समेत किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं।

➡️भले ही वे अलग जाति या धर्म के हों- हाईकोर्ट।

➡️यदि कोई परेशान करता है तो पुलिस संरक्षण दे-HC

➡️अर्जी आने पर पुलिस कमिश्नर संरक्षण प्रदान करें-HC

➡️'हस्तक्षेप करने पर अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन होगा।

➡️गौतमबुद्धनगर की रजिया,अन्य की याचिका निस्तारित

➡️जस्टिस सुरेंद्र सिंह की सिंगल बेंच ने दिया आदेश।

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