कलाम द ग्रेट न्यूज। पत्रकार यश प्रताप यादव।
प्रयागराज
➡️लिव-इन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला।
➡️बालिग जोड़े के लिव-इन-रिलेशनशिप पर HC का फैसला।
➡️बालिग जोड़े को साथ रहने की है स्वतंत्रता- हाईकोर्ट।
➡️किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है-हाईकोर्ट।
➡️'माता-पिता समेत किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं।
➡️भले ही वे अलग जाति या धर्म के हों- हाईकोर्ट।
➡️यदि कोई परेशान करता है तो पुलिस संरक्षण दे-HC
➡️अर्जी आने पर पुलिस कमिश्नर संरक्षण प्रदान करें-HC
➡️'हस्तक्षेप करने पर अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन होगा।
➡️गौतमबुद्धनगर की रजिया,अन्य की याचिका निस्तारित
➡️जस्टिस सुरेंद्र सिंह की सिंगल बेंच ने दिया आदेश।
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