*श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा छावनी पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिक से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की हुई सजा-*

 " कलाम द ग्रेट न्यूज़ क्राइम ब्यूरो विनोद सोनकर "9721745449

*श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा छावनी पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिक से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की हुई सजा-*


            दिनांक-24.06.2014 को वादिनी द्वारा थाना छावनीजनपद बस्ती पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पुत्री उम्र 16 वर्ष को उसके ही गांव के शिवशंकर पुत्र बाबूलाल केवट उसकी लड़की को बहला फुसलाकर शादी करने की नीयत से भगा ले गये थे। वह गरीब होने के कारण व सामाजिक लोक लज्जावश पुलिस को सूचना नहीं दिया। कुछ दिन के बाद उसकी लड़की घर भागकर आ गयी थी इसलिए वह शांत हो गयी। शिवशंकर व उनके पिता बाबूलाल उसकी लड़की के पीछे पड़ा रहता था। पुनः एक सप्ताह पूर्व यह लोग भगा ले गए। जब वह लोग ढूढ़ने लगे तो किसी तरह उसकी लड़की भागकर आयी। कृपया आवश्यक कार्यवाही करें। तहरीर के आधार पर थाना छावनी पर मु0अ0सं0 738/2014 धारा 363,366,376,506(2) IPC व 5/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना निस्तारित कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

 पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना छावनी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक-08.11.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पाक्सो एक्ट) बस्ती द्वारा अभियुक्त शिवशंकर पुत्र बाबूलाल केवट को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।

*अभियुक्त का विवरण-*

शिवशंकर पुत्र बाबूलाल केवट निवासी पैकोलिया थाना छावनी जनपद बस्ती।

*सजा-*

10 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की सजा |

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