*फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस की अवधि 5 वर्ष से बढ़ा कर 10 वर्ष की गई*

 कलाम द ग्रेट न्यूज ब्यूरो चीफ जी पी दुबे "97210 711 75

 *फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस की अवधि 5 वर्ष से बढ़ा कर 10 वर्ष की गई*

बस्ती 17 नवम्बर 23.

 उद्योग की स्थापना के लिए 37 विभागों की 454 सेवाएं निवेशमित्र पोर्टल पर उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति निवेशमित्र पोर्टल पर आवेदन करके उद्योग स्थापित कर सकता है। मंडलायुक्त अखिलेश सिंह के निर्देश पर आयोजित इज ऑफ डुइंग बिजनेस संबंधी मंडल स्तरीय कार्यशाला में इस आशय की जानकारी दी गई।

 मुख्य विकास अधिकारी जयदेव सीएस की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई, इस कार्यशाला में लखनऊ से आए हुए यूपी इन्वेस्टमेंट के कोऑर्डिनेटर एस.के.पाठक ने बताया कि 10 अक्टूबर 2022 को लागू की गई उत्तर प्रदेश औद्योगिक नीति में काफी परिवर्तन किया गया है, जिससे उद्यमियों को उद्योग की स्थापना में सहूलियत मिलती है। उन्होंने बताया कि इस नीति में उद्योग स्थापना के लिए स्वीकृतियां, अनुदान संबंधी समस्त जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि उद्योग से संबंधित लगभग 4000 नियमों कानून में या तो बदलाव किया गया है या उन्हें समाप्त किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह औद्योगिक नीति निवेशक पर केंद्रित है।

  लखनऊ से आए विनय मौर्य ने बताया कि सिंगिल विंडो सिस्टम को समाप्त कर निवेशमित्र पोर्टल चालू किया गया है। उन्होंने बताया कि दुकान लाइसेंस नवीनीकरण अब लाइफटाइम कर दिया गया है और इसको नवीनीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

एक व्यक्ति द्वारा संचालित दुकान या प्रतिष्ठान के लिए लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस की वैधता 5 वर्ष से बढा़कर 10 वर्ष कर दी गई है। सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन सिस्टम लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागीय अधिकारी एक साथ फैक्ट्री का निरीक्षण करते हैं और 48 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सिस्टम पर अपलोड करते हैं। उन्होंने बताया कि 35 विभागों की सेवाओं को डिजिटलाइज़ कर दिया गया है। निवेशमित्र पोर्टल पर आवेदन करने के लिए केवल एक फॉर्म भरना होता है तथा एक बार में फीस जमा की जाती है।

  उन्होंने बताया कि ऑटो लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सभी प्रपत्र एवं निर्धारित शुल्क जमा करने पर 24 घंटे के भीतर स्वतः लाइसेंस जनरेट हो जाता है और इसके लिए कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के संबंध में संबंधित विभाग 7 दिन के भीतर आपत्ति लगा सकता है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए टाइमलाइन का ध्यान रखना होगा। कार्यशाला में उपायुक्त उद्योग हरेंद्र प्रताप, ग्रामोद्योग अधिकारी पी.एन. सिंह, लीड बैंक मैनेजर आर.एन. मौर्य, पर्यटन अधिकारी विकास नारायण, अधिशासी अभियंता विद्युत मनोज कुमार सिंह, डॉ. एके चौधरी, उद्योग संबंधित विभागीय अधिकारी गण तथा बस्ती, संत कबीर नगर एवं सिद्धार्थ नगर के उद्यमी उपस्थित रहे।

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