*पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना कप्तानगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप बलवा के साथ सिर पर गंभीर चोट पहुंचाने के 05 अभियुक्तों को 05-05 वर्षों का कारावास व कुल रुपये 16000/-(प्रत्येक को) के अर्थदंड की हुई सजा-*

" कलाम द ग्रेट न्यूज़ क्राइम ब्यूरो विनोद सोनकर "

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*पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना कप्तानगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप  बलवा के साथ सिर पर गंभीर चोट पहुंचाने के 05 अभियुक्तों को 05-05 वर्षों का कारावास व कुल रुपये 16000/-(प्रत्येक को) के अर्थदंड की हुई सजा-*

वादी मुकदमा रामतीरथ पुत्र रामलौट साकिन नकटीदेई बुजुर्ग(रेहरवा) थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती द्वारा दिनांक 03.08.2013 को थाना कप्तानगंज पर लिखित प्रा0 पत्र दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा बलवा के साथ गाली गुप्ता देते हुए धारदार हथियार से सिर पर प्रहार जिससे बेहोश हो जाने, तथा जाते जाते जान से मारने की धमकी दी गयी। इस शिकायत पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 428/2013 धारा 147/148/308/323/325/504/506 भा0द0वि0 बनाम 1 हरिशंकर पुत्र बाबूलाल 2. पवन कुमार पुत्र बाबूलाल 3. इन्द्रजीत पुत्र बाबूलाल 4. संदीप कुमार पुत्र मेवालाल 5. बाबूलाल पुत्र रामदेव साकिनान नकटी देई बुजुर्ग (रेहरवा) थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए अंतर्गत धारा 147/148/308/323/325/504/506 भा0द0वि0 में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

*पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कप्तानगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 30.11.2023 को माननीय न्यायालय ए.एस.जे. सप्तम एम.पी./एम.एल.ए. कोर्ट प्रथम बस्ती द्वारा अभियुक्तगण 1 हरिशंकर पुत्र बाबूलाल 2. पवन कुमार पुत्र बाबूलाल 3. इन्द्रजीत पुत्र बाबूलाल 4. संदीप कुमार पुत्र मेवालाल 5. बाबूलाल पुत्र रामदेव साकिनान नकटी देई बुजुर्ग (रेहरवा) थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती को 05-05 वर्षों का कारावास व कुल रुपये 16,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।*

*अभियुक्तगण का विवरण-*

1. हरिशंकर पुत्र बाबूलाल

2. पवन कुमार पुत्र बाबूलाल

3. इन्द्रजीत पुत्र बाबूलाल

4. संदीप कुमार पुत्र मेवालाल

5. बाबूलाल पुत्र रामदेव साकिनान नकटी देई बुजुर्ग (रेहरवा) थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती

*सजा-*

05-05 वर्षों का कारावास व कुल रुपये 16,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।

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