" कलाम द ग्रेट न्यूज ब्यूरो चीफ जी पी दूबे "
कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
पत्र संख्या-1997 स०सु०/2023-05 स०सु०/2019
लखनऊः दिनांकः 05.12.2023
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), उत्तर प्रदेश।
विषय- तीन बार से अधिक चालान वाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किये जाने के संबध में।
आप अवगत ही है कि प्रदेश में जनवरी से अक्टूबर, 2023 तक के ऑकड़ो का विश्लेषण किया जाये तो वर्ष 2022 के सापेक्ष वर्ष 2023 में सडक दुर्घटनाओं की संख्या में 6.6 प्रतिशत, मृत व्यक्तियों की संख्या में 4.1 प्रतिशत तथा घायलों की संख्या में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है, जोकि अत्यधिक चिंताजनक है। मा० सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में रेड लाइट जम्पिंग, ओवररपीडिंग, ओवरलोडिंग, मालवाहक गड़ियों में व्यक्तियों को ले जाना, वाहन चलाते रागय मोबाइल फोन का प्रयोग, ड्रंकन ड्राइविंग जैसे विभिन्न अपराधों में ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उल्लेखनीय है कि माह जनवरी से सितम्बर, 2023 तक 11,693 ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बन के सापेक्ष 7070 ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बित किये गये है, जोकि संतोषजनक नहीं है।
अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 02.12.2023 में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देशित किया गया कि लगातार तीन बार से अधिक चालान वाले अभियोगों में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस / निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए तथा इसके पश्चात भी ऐसे चालकों द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति की जाए तो वाहनों के पंजीयन निलम्बन / निरस्तीकरण की भी कार्यवाही की जाए।
उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि लगातार तीन बार से अधिक चालान वाले अभियोगों में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस / निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए तथा ऐसे चालकों द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति की जाती है, तो वाहनों के पंजीयन निलम्बन / निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जाये। अतः उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।
(चन्द्र भूषण सिंह)
परिवहन आयुक्त,
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