*श्रीराम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दूरदर्शन द्वारा किया जायेगा, मीडिया एडवाइजरी जारी, केवल दूरदर्शन के लिए पास श्रीरामलला परिसर के जारी होंगे।*

 *श्रीराम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दूरदर्शन द्वारा किया जायेगा, मीडिया एडवाइजरी जारी, केवल दूरदर्शन के लिए पास श्रीरामलला परिसर के जारी होंगे।*



*मीडिया से सम्बंधित लोगों की पार्किंग स्फटिकशिला पार्किंग स्थल पर होगी तथा मीडिया के लिए मीडिया सेन्टर एवं राम की पैड़ी के लिए पास जारी किये जायेंगे।*

*मीडिया सेन्टर रामकथा संग्रहालय 18 जनवरी दोपहर से पूर्ण रूप से सक्रिय हो जायेगा।*

अयोध्या 17 जनवरी 2024 (सू0वि0)ः-देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मा0 श्री नरेन्द्र मोदी जी के दिनांक 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया एडवाइजरी जारी की गयी है। यह एडवाइजरी दो पृष्ठ का आदेश संलग्न है। इस एडवाइजरी को मीडिया में दिनांक 16 जनवरी 2024 को शेयर/जानकारी दे दी गयी है। इस सम्बंध में आज प्रातः मा0 आयुक्त श्री गौरव दयाल, पुलिस महानिरीक्षक श्री प्रवीण कुमार एवं अपर जिलाधिकारी, उपनिदेशक सूचना के साथ इस पर व्यापक चर्चा की गयी तथा आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि इस मीडिया एडवाइजरी एवं सुरक्षा मानकों के अनुसार ही मीडिया के लिए आवश्यक पास जारी किये जा रहे है। इसके क्रम में उपनिदेशक ने बताया है कि इसमें यह भी निर्णय हुआ कि केन्द्र सरकार ने दिशा निर्देश दिया है कि 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का दूरदर्शन के न्यूज़ एवं नेशनल चैनल तथा अन्य क्षेत्रीय चैनल लाइव टेलीकास्ट करेंगे। सभी लोगों को लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। इसका इससे सम्बंधित सूचनाओं का शेयर एएनआई एवं सभी टीवी चैनल से किया जायेगा तथा इसको नेशनल एवं इंटरनेशनल ब्राडकास्टर को लिंक दिया जायेगा। साथ ही साथ भारत सरकार के अधीन पत्र सूचना कार्यालय/पीआईबी शीतल अगरल को ब्राडकास्टर को सूचना उपलब्ध कराने हेतु नामित किया है। इनका मो0नं0 8492856840 है तथा ईमेल-socialmedia@pib.gov.in  पर सम्पर्क कर सकते है। इंटरनेशनल चैनल के लिए प्रसार भारती 9810587806 से तथा ईमेल-shashanktiwari@prasarbharat.gov.in  पर कर सकते है। साथ ही साथ अयोध्या में केन्द्र एवं राज्य सरकार के समन्वय से श्री राम कथा संग्रहालय नया घाट पर मीडिया सेन्टर की स्थापना की जा रही है। यह मीडिया सेंटर दिनांक 18 जनवरी 2024 दोपहर से चालू हो जायेगा तथा यहां पर पूर्व में भी मीडिया सेन्टर की स्थापना की जाती रही है। इससे हमारे मीडिया साथी अवगत भी है। साथ ही किसी मीडिया संगठन को कवरेज के लिए जो अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए भारत सरकार के पीआईवी द्वारा एक सेन्टालाइज पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल से जानकारियां ली जा सकती है, जिसका ंhttps://accreditation.pib.gov.in/mediaregistration/mediaregistrationOTP.aspx पर ली जा सकती है। भारत सरकार ने यह भी दिशा निर्देश दिया है कि इस पर उन्हीं लोगों के आवेदन को शामिल किया जायेगा जो पीआईवी से एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त जर्नलिस्ट है तथा विदेशी मीडिया के जर्नलिस्ट के पास वैलिड वीजा होना चाहिए। साथ ही भारत सरकार ने यह भी दिया है कि प्रिन्ट मीडिया के मल्टी संस्करण के समाचार पत्रों को अधिकतम 06 पास कैमरामैन के जारी किये जायेंगे तथा अन्य प्रिन्ट मीडिया को अधिकतम 03 पास कैमरामैन के साथ जारी किया जायेगा। वायर एजेंसी को अधिकतम 06 पास कैमरामैन के साथ जारी किये जायेंगे तथा न्यूज चैनल को अधिकतम 06 पास कैमरामैन के साथ जारी किये जायेंगे। मीडिया रजिस्टेशन के लिए ंhttps://accreditation.pib.gov.in/mediaregistration/mediaregistrationOTP.aspx पर है। यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक श्री विजय कुमार समन्वय कर रहे है, जिनका 9031573999 है तथा अन्य भारत सरकार के सूचना अधिकारी श्री जय सिंह 9450437630 है, कोई भी जानकारी हो कर सकते है। भारत सरकार से आने वाले किसी प्रेस प्रतिनिधियों के पास इन्ही अधिकारियों के अनुमोदन से जारी किये जायेंगे। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि सूचना निदेशालय स्तर पर एवं लोक भवन में मा0 सूचना निदेशक, मा0 अपर सूचना निदेशक व सूचना अधिकारी श्री चन्द्र विजय वर्मा 7524008803 द्वारा मीडिया की सूची तैयार की जा रही है। उसमें बाहर से एवं लखनऊ की जो भी मीडिया की सूची आयेंगी वही से जारी किया जायेगा। यह पास 18 जनवरी 2024 से जारी की जायेगी। यह भी उल्लेख करना है कि उपनिदेशक सूचना/लोकभवन मीडिया सेन्टर डा0 मुरलीधर सिंह 7080510637 ने बताया है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुये पास जारी किये जायेंगे जहां तक स्थानीय मान्यता प्राप्त सक्रिय चैनल वाले प्रतिनिधि के पास जारी किये जायेंगे। साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक आदि के पास जारी नहीं किये जायेंगे। मण्डलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं जिलाधिकारी एवं सूचना निदेशक ने भारत सरकार के आदेशों का शत प्रतिशत पालन करने का निर्देश दिया है।

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