*मतदाता पहचान पत्र न होने पर वैकल्पिक पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे*

*कलाम द ग्रेट न्यूज ब्यूरो चीफ जी.पी.दुबे*

 97210 71175 

 *मतदाता पहचान पत्र न होने पर वैकल्पिक पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे*

बस्ती 28 मार्च 2024.

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया है कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

      उन्होने बताया कि कुल 12 पहचान दस्तावेज यथा-आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरो द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक लाना होगा। 

       उन्होने बताया कि एपिक में प्रविष्टियों की मामूली विसंगतियों को नजर अन्दाज कर देना चाहिये, बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक द्वारा सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदेय स्थल से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिये। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब मतदाता को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। 

       उन्होने बताया कि उपरोक्त किसी भी बात के होते हुये भी प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।

  उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम 05 दिन पूर्व वितरित करने के निर्देश दिये गये है। मतदाता सूचना पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान का दिनांक व समय आदि का उल्लेख रहता है। मतदाता सूचना पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जायेगा। मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने कें लिये मतदाता सूचना पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक साथ लाना अनिवार्य होगा।

   कलाम द ग्रेट न्यूज खबरें सबसे पहले।kalamthegreat9936@gmail.com

Contact number -9453288935, कलाम द ग्रेट न्यूज में विज्ञापन अथवा पत्रावली छपवाने हेतु संपर्क करें।

सम्पर्क कार्यालय लखनऊ*

Popular posts
*थाना सफदरगंज क्षेत्रान्तर्गत पुलिस मुठभेड़ में वांछित बदमाश घायल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में-*
Image
*गबन के 29 लाख रूपये वसूलने के लिए तीन प्रधान और सचिव को डीएम ने जारी किया नोटिस*
Image
थाना पन्नूगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-73/2024 धारा 304, 323, 504 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में एक नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार कर मा0 न्याया0 भेजा गया-
Image
श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत बाढ़ आपदा एवं आपात स्थिति में त्वरित बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु कन्नौज पुलिस एवं एनडीआरएफ टीम द्वारा गंगा तट मेंहदीघाट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।ं
Image
कलयुगी पुत्र ही निकला पिता का कातिल*
Image