*मतदान के लिए रिश्वत देनेवाले और लेनेवाले दोनों के ऊपर कार्रवाई होगी*

*बस्ती ब्यूरो चीफ जी.पी. दुबे*

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 *मतदान के लिए रिश्वत देनेवाले और लेनेवाले दोनों के ऊपर कार्रवाई होगी*

बस्ती 21 मार्च 2024.

 मतदाता की संतुष्टि के लिए नकदी, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण रिश्वत है और यह एक दण्डनीय अपराध है।

उक्त जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी-जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी ने बताया है कि निर्वाचनों के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन उड़न दस्ते-स्टैटिक निगरानी दल बनाये गये है।

उन्होंने यह भी बताया कि उड़न दस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन के दौरान पचास हजार रुपये से उपर की नकदी ले जा रहे है, तो उस धन के स्रोत और उसके अंतिम प्रयोग को दर्शाने वाले समुचित दस्तावेज साथ रखें।

 जिला निर्वाचन अधिकारी-जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी ने बताया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता या लेता है वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा।

   उन्होंने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनो के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगो के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए उड़नदस्ते गठित किये है।

उन्होंने यह भी बताया कि रिश्वत और निर्वाचकों को डराने, धमकाने के मामलों की जानकारी है तो वह प्रकोष्ठ के टोल फ्री नं0-1950 पर सूचित कर सकते हैं।

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