*न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई*

 *कलाम द ग्रेट न्यूज ब्यूरो चीफ जी. पी. दुबे*

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 *न्यायालय ने  पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई*

 बस्ती 4 अप्रैल 24.

 पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी के निर्देशन में पैरवी सेल तथा नगर पुलिस के सशक्त पैरवी के द्वारा  नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा  50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई ।

 यहां बताते चलें कि वादी द्वारा  11 अक्टूबर 2018 को नगर पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिक लड़की के साथ अरुण दुबे उर्फ आल्हा  पुत्र प्रह्लाद दुबे निवासी महरेव थाना वाल्टरगंज बस्ती दुष्कर्म किया गया हैं ।

 पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा संख्या 278/2018 धारा 376, 506 आईपीसी,3(2)5 एससी एसटी एक्ट  तथा पाक्सो एक्ट में पंजीकृत विवेचना चालू कर दी थी, विवेचना की उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में जमा कर  अभियुक्त के कठोर सजा की मांग की ।

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