*पराली अवशेष जलाने पर जुर्माना सहित होगी कड़ी कार्यवाही*

*कलाम द ग्रेट न्यूज ब्यूरो चीफ जी.पी. दुबे* 

97210 711 75 

 *पराली अवशेष जलाने पर जुर्माना सहित होगी कड़ी कार्यवाही*

बस्ती 19 अप्रैल 2024.

गेहॅू फसल अवशेष जलने की घटना का स्थलीय सत्यापन एवं घटनाओं के नियंत्रण हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से कृषको को जागरूक करने के साथ शासन एवं कृषि विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन कराने के लिए संयुक्त निदेशक, कृषि अविनाश चन्द्र तिवारी ने मण्डल के तीनों उप निदेशक कृषि एवं जिला कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया है। अधिकारियों को लिखें गये पत्र में संयुक्त निदेशक कृषि ने कहा है कि जनपद स्तर पर एक सेल का गठन करते हुए प्रत्येक दिन की घटनाओं का अनुश्रवण किये जाने एवं प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लेखपाल को प्रत्येक दशा में अपने से सम्बन्धित क्षेत्र में पराली,कृषि अपशिष्ट जलाने की घटना को रोके जाने हेतु निर्देशित करें।

  उन्होने कहा हैं कि प्रत्येक राजस्व ग्राम अथवा राजस्व ग्राम कलस्टर के लिए एक राजकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी नामित करें, जो कि सभी के मध्य प्रचार-प्रसार करते हुए फसल अवशेष आदि को न जलने के लिए प्रेरित करें। लेखपाल की जिम्मेदारी होगी कि अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलने की घटनायें बिल्कुल न होने दे अन्यथा शिकायत मिलने पर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेंगी। जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में एक सेल स्थापित करने के निर्देष पूर्व में दिये जा चुके हैं।

 उप जिलाधिकारी के अन्तर्गत गठित सचल दस्ते का दायित्व होगा कि फसल अवशेष आदि जलने की घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

  उन्होने बताया कि दो एकड से कम भूमि वाले कृषको के लिए फसल अवशेष जलाने पर  2500 प्रति घटना, तथा दो एकड से अधिक भूमि वाले कृषको से 5 हजार प्रति घटना तहसीलदार के स्तर से आर्थिक दण्ड लगाया जायेंगा। 

उन्होने बताया है कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेवेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्र का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त व्यवस्था बगैर आपके जनपद में कोई कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाये। प्रत्येक कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ कृषि विभाग,ग्राम्य विकास का एक कर्मचारी नामित रहे, जो कि अपनी देख-रेख में कटाई कार्य करायें। फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्रों के बगैर चलते हुयी पायी जाय तो उसको तत्काल सीज कर लिया जाय और कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवाकर ही छोडा जाय।

    कलाम द ग्रेट न्यूज खबरें सबसे पहले।

 kalamthegreat9936@gmail.com

Contact number -9453288935, कलाम द ग्रेट न्यूज में विज्ञापन अथवा पत्रावली छपवाने हेतु संपर्क करें।

सम्पर्क कार्यालय लखनऊ*

Popular posts
*थाना सफदरगंज क्षेत्रान्तर्गत पुलिस मुठभेड़ में वांछित बदमाश घायल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में-*
Image
*गबन के 29 लाख रूपये वसूलने के लिए तीन प्रधान और सचिव को डीएम ने जारी किया नोटिस*
Image
थाना पन्नूगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-73/2024 धारा 304, 323, 504 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में एक नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार कर मा0 न्याया0 भेजा गया-
Image
श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत बाढ़ आपदा एवं आपात स्थिति में त्वरित बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु कन्नौज पुलिस एवं एनडीआरएफ टीम द्वारा गंगा तट मेंहदीघाट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।ं
Image
कलयुगी पुत्र ही निकला पिता का कातिल*
Image