*कलाम द ग्रेट न्यूज क्राइम ब्यूरो विनोद सोनकर*
जनपद कन्नौज *दिनांक- 26.07.2024
थाना सौरिख पर पंजीकृत मु0अ0सं0-581/2014 में अन्तर्गत धारा 307/504/506 भादवि के अभियोग में माननीय न्याया0 द्वारा अभियुक्त को धारा 307/504/506 भादवि में दोषी पाते हुये न्यायालय में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबन्ध में-
(चिन्हित सनसनीखेज प्रकरण )
सादर अवगत कराना है कि अभियुक्त द्वारा वादी के चाचा के ऊपर जान से मारने की नियत से गोली चलाना व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में थाना सौरिख पर मु0अ0सं0 581/2014 धारा 307/504/506 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। कन्नौज पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा मॉनीटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 26.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम/एफटीसी द्वितीय द्वारा अभियुक्त 1.महताब सिंह पुत्र नाथूराम निवासी मिश्राबाद थाना सौरिख कन्नौज 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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