उत्तर प्रदेश ब्यूरो विनोद सोनकर*
दिनांक 31.07.2024
“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल सिद्धार्थनगर व थाना ढ़ेबरुआ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ के तस्कर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹1,00,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में सुश्री प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के तहत आज दिनांक 31.07.2024 वाद संख्या 05/19, मु0अ0सं0- 212/2018 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना ढेबरुआ में जिला मानिटरिंग सेल व थाना ढेबरुआ पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद सिद्धार्थनगर श्री मो0 रफी द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सोमदत्त कोहार पुत्र स्व0 मनोरथ कोहार निवासा डबरा नगर पालिका कृष्णा नगर वार्ड नं-5 थाना कृष्णानगर जनपद कपिलवस्तु राष्ट्र नेपाल को धारा 20(B)(ii)(C) NDPS एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹1,00,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, रामसूरत यादव अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, आरक्षी मो0 नशीम अहमद न्यायालय पैरोकार थाना ढेबरुआ का सराहनीय योगदान रहा।
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