*"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप स्त्री की लज्जाभंग करने के मामलें में 01 अभियुक्त को 04 वर्ष सश्रम कारावास व 7,000 रु० के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित""*

उत्तर प्रदेश ब्यूरो विनोद सोनकर*

9721745449

संतकबीरनगर दिनाँक 12.09.2024 

*"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप स्त्री की लज्जाभंग करने के मामलें में 01 अभियुक्त को 04 वर्ष सश्रम कारावास व 7,000 रु० के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित""*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर 'श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में 'संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल' के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप 'न्यायालय - ए०एस० जे०/एस०पी० जे०/पाक्सो एक्ट, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा 'थाना बखिरा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 1170/016 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1), w (i) SC/ST एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता विनोद कुमार यादव पुत्र लालजी यादव निवासी देवकली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को विशेष सत्र परीक्षण संख्या 051/17 के मामले में आरोप अन्तर्गत धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के अपराध से दोषसिद्ध किया गया परन्तु अभि० को उपरोक्त सत्र परीक्षण के मामले में आरोप के अन्तर्गत धारा 3(1).w(i), SC/ST एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया गया अभि० जमानत पर है। अभि० के जमानतनामें व अभि० के बन्धपत्र निरस्त किये गये। अभि० को न्यायिक हिरासत में लिया गया। अभि० को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा। अभि० विनोद कुमार यादव को धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 31 सीआरपीसी द्वारा दोषसिद्ध की सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। धारा 428 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा मे व्यतीत की गयी अवधि को उसकी सजा कि अवधि से समायोजित किया जायेगा। सजायावी वारण्ट बनाकर अभि० को सजा भुगतने हेतु जिला कारागार भेजा गया।

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