उत्तर प्रदेश ब्यूरो विनोद सोनकर*
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दिनांक .21.09.2024
"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना गोल्हौरा पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 01 वर्ष 09 माह के कठोर कारावास तथा ₹1,000-/ के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 21.09.2024 को ST.N 27/23 मु0अ0सं0 159/2022 धारा 8/21 (b) एनडीपीएस एक्ट में थाना गोल्हौरा पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश मो० रफी, न्यायालय एडीजे प्रथम सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त मुकेश पुत्र सिताबी निवासी पंचमोहनी थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर को 01 वर्ष 09 माह के कठोर कारावास व ₹1,000 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक रामसूरत यादव तथा न्यायालय पैरोकार
आरक्षी पंकज कुमार थाना गोल्हौरा का सराहनीय योगदान रहा।
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