उत्तर प्रदेश ब्यूरो विनोद सोनकर
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कानपुर **दिनांक- 24.09.2024
जनपद कानपुर देहात पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए कुल 01 अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई*
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद कानपुर देहात में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद कानपुर देहात पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए कुल 01 अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गयी जिसका विवरण निम्न है
1. थाना सट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 82/2003, SST No. 633/2003 धारा 3/5/8 गोवध
निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम एक्ट बनाम अभियुक्तगण 1. सुनोब्बर पुत्र
चौधरी 2. जुबैर पुत्र सुनोब्बर निवासी गण अफसरिया थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात को
माननीय न्यायालय जे०एम० भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए मुकदमा
उपरोक्त में अभियुक्तगण सुनोब्बर व जुबैर (प्रत्येक) को जेल में बितायी गयी सजा की अवधि
को समायोजित करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 600-600 रुपये के अर्थदण्ड से
दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस के साधारण कारवास की
सजा भुगतनी होगी।
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