पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन में प्रभावी व सतर्क पैरवी से धारा-307.504 भादवि व 25/27 आर्मस एक्ट के अपराध में 08 वर्ष का कारावास एंव 23000 रु0 अर्थदण्ड*

उत्तर प्रदेश ब्यूरो विनोद सोनकर*

9721745449

जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 09.09.024

पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन में प्रभावी व सतर्क पैरवी से धारा-307.504 भादवि व 25/27 आर्मस एक्ट के अपराध में 08 वर्ष का कारावास एंव 23000 रु0 अर्थदण्ड*

श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक बरेली, जोन बरेली, डा0 राकेश सिंह, पुलिस महानिरीक्षक बरेली, रेंज बरेली के निर्देशानुसार, अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल नेतृत्व में थाना से०म०८० पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 147/2011 व 148/2011 धारा-307,504 भादवि व 25/27 आर्मस् एक्ट में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त वीरपाल उर्फ भिरखा पुत्र सेवाराम नि० वरेंग थाना से०म०८० जनपद शाहजहाँपुर को 08 वर्ष का कारावास एवं 23000 रू० अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त को सजा दिलाने के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकार को अपराधी को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

शाहजहाँपुर पुलिस टीम व कोर्ट पैरोकार तथा मानीटरिंग सेल/ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये दिनांक 09.09.024 को मा0 न्यायालय ए०एस० जे०-७ शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त वीरपाल उर्फ भिरखा पुत्र सेवाराम नि० वरेंग थाना से० म०६० जनपद शाहजहाँपुर को 08 वर्ष का कारावास एंव 23000 रू० अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

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