उत्तर प्रदेश ब्यूरो विनोद सोनकर*
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कानपुर देहात पुलिस। **दिनांक- 23.09.2024
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद कानपुर देहात में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे*
अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद कानपुर देहात पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए कुल 01 अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गयी जिसका विवरण निम्न है
1. थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत अ0सं0 66/12 घारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 5/11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम
अभियुक्त 1. शब्बीर पुत्र छिद्दा निवासी आजाद नगर अमरौधा थाना भोगनीपुर कानपुर देहात में माननीय न्यायालय JM
भोगनीपुर द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए मुकदमा उपरोक्त में जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा तथा 600 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त साधारण
कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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