जनपद कानपुर देहात में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उत्तर प्रदेश ब्यूरो विनोद सोनकर*

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कानपुर देहात **दिनांक- 17.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद कानपुर देहात में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। 

जनपद कानपुर देहात पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए कुल 01 अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गयी जिसका विवरण निम्न हैः-

1. थाना सिकन्दरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 364/2016, SST No. 102/2017 धारा 354क/506 भा0द0वि० व 8 पॉक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त गोविन्द मिश्रा पुत्र रजोले मिश्रा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को माननीय न्यायालय ADJ-13/पॉक्सो एक्ट जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त गोविन्द मिश्रा को जेल में बितायी गयी सजा की अवधि को समायोजित करते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह के अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी होगी। पीडिता द्वारा भुगती गई मानसिक व शारीरिक क्षति एवं हानि हेतु जुर्माने से प्राप्त धनराशि की आधी धनराशि अदा की जायेगी।

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