उत्तर प्रदेश ब्यूरो विनोद सोनकर*
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कानपुर देहात पुलिस प्रेस नोट दिनांक- 12.09.2024
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन,
श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद कानपुर देहात में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद कानपुर देहात पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए आज दिनांक 12.09.2024 को कुल 02 अभियोगों में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गयी जिसका विवरण निम्न है
1. थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 273/2005 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त 1.
राजेश कुमार रैदास पुत्र बडेलाल पुत्र अमीन निवासी ग्राम निगोहिया थाना रूरा जनपद कानपुर
देहात द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर माननीय न्यायालय JM-1 जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध
करते हुए मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि को समायोजित करते हुए
न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न
करने की दशा में 07 दिन के साधारण कारवास की सजा भुगतनी होगी।
2. थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 335/2004 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम बनाम अभियुक्त इकरामुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन उर्फ हकीम जी निवासी अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर माननीय न्यायालय JM- भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि को समायोजित करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस के साधारण कारवास की सजा भुगतनी होगी।
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