जनपद कानपुर देहात में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उत्तर प्रदेश ब्यूरो विनोद सोनकर"

9721745449

कानपुर **दिनांक- 01.10.2024

जनपद कानपुर देहात में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। 

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद कानपुर देहात में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। 

जनपद कानपुर देहात पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए आज दिनांक 01.10.2024 को कुल 01 अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गयी जिसका विवरण निम्न है

1. थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 306/06 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अभियुक्त

शब्बीर पुत्र सुल्तान निवासी कस्बा अमरौधा थाना भोगनीपुर कानपुर देहात में माननीय न्यायालय JM भोगनीपुर

जनपद कानपुर देहात द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि तथा न्यायालय उठने

तक की सजा व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस के

अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी होगी।

             "कलाम द ग्रेट न्यूज खबरें सबसे पहले"