लखनऊ पुलिस व अभियोजन विभाग की संयुक्त टीम ने 1 आरोपी को 10 वर्ष की हुई कारावास, 20 हज़ार का लगाया आर्थिकदंड*
"कलाम द ग्रेट न्यूज / ब्यूरो चीफ अखिलेश निगम"
लखनऊ। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) तथा सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक आलमबाग के नेतृत्व में थाना के पैरोकार का० अनुज कुमार के द्वारा अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय अपर जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट, कोर्ट सं0-3 लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 16.01.2025 सम्बन्धित मु.अ.सं. 350/16 धारा 363/366ए/368/109/376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(2) (v) एससी/एसटी एक्ट सम्बन्धित अभियुक्त विजय तिवारी पुत्र राजेश तिवारी, नि० ग्रा० पण्डित का पुरवा/तिवारी का पुरवा, मोहनगंज अमेठी उत्तर प्रदेश उम्र 27 वर्ष को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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