जानकीपुरम व पारा के चार दबंगों को उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत किया गया जिलाबदर*
लखनऊ। न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्या 152(108)/2024, 297(186)/2024, 330 (208)/2024 व 333(211)/2024 से सम्बन्धित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लखनऊ अवधेश कुमार सिंह द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुरजोर विरोध करते हुए विपक्षीगण को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। वहीं अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को खुले न्यायालय में अभिनव, श्रमजीत, सौरभ,भानु के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया है।
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