श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

"कलाम द ग्रेट न्यूज / उत्तर प्रदेश ब्यूरो विनोद सोनकर"

दिनांक-10.02.2025

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

मारपीट व SC/ST एक्ट के दोषी 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष 06 माह की सजा व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री राम बाबू यादव (स्पे0जज एससी/एसटी कोर्ट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह की सजा व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बबुरी के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 12.08.2017 को धारा 323,504,325 भादवि व 3(i)SC/ST एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.महेन्दर बिन्द पुत्र पुनवासी बिन्द निवासी नीबी खुर्द थाना बबुरी जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या-81/2017 धारा 323,504,325 भादवि व 3(i)SC/ST एक्ट थाना बबुरी में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" विशेष अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को दंडित कराया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मानिटरिंग सेल व श्री जय प्रकाश सिंह (एडीजीसी) व थाना बबुरी के पैरोकार का0 सत्यप्रकाश की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 10.02.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री राम बाबू यादव (स्पे0जज एससी/एसटी कोर्ट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.महेन्दर बिन्द पुत्र पुनवासी बिन्द निवासी नीबी खुर्द थाना बबुरी जिला चन्दौली को 03 वर्ष 06 माह की सजा व 5000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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